03 September 2026

यूपी में खंगार जाति किस श्रेणी में आती है? OBC या General—सरकारी सूची से जानें

यूपी में खंगार जाति किस श्रेणी में आती है? OBC या General—सरकारी सूची से जानें

सीधा और स्पष्ट उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान आधिकारिक OBC सूची में “खंगार” जाति का नाम दर्ज नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में खंगार जाति OBC श्रेणी में नहीं आती। आरक्षण के सरकारी नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में खंगार जाति को सामान्य/अनारक्षित वर्ग (General/Unreserved Category) में माना जाएगा।

यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की आधिकारिक सूची के आधार पर दी जा रही है।

👉 उत्तर प्रदेश की आधिकारिक OBC सूची देखें

क्या उत्तर प्रदेश में खंगार जाति OBC है?

नहीं। उत्तर प्रदेश में खंगार जाति OBC में शामिल नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उन सभी जातियों और उनके मान्य वैकल्पिक नामों का उल्लेख है जिन्हें राज्य में OBC आरक्षण प्राप्त है।

इस आधिकारिक सूची में “खंगार” नाम से कोई प्रविष्टि नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में केवल खंगार जाति के नाम पर OBC जाति प्रमाणपत्र या OBC आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता।

सरकारी दस्तावेजों में किसी जाति को OBC तभी माना जाता है, जब उसका नाम सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूची या अधिसूचना में शामिल हो। सूची में नाम नहीं होने पर किसी राजनीतिक भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट या दूसरे राज्य की सूची के आधार पर उस जाति को OBC नहीं माना जा सकता।

यूपी में खंगार जाति General Category में आती है?

हाँ। वर्तमान सरकारी सूचियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में खंगार जाति सामान्य/अनारक्षित वर्ग में आती है।

उत्तर प्रदेश की उपलब्ध आधिकारिक OBC सूची में खंगार जाति का नाम नहीं है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियों में भी “खंगार” नाम से कोई अलग प्रविष्टि दिखाई नहीं देती।

इसलिए उत्तर प्रदेश में खंगार जाति के व्यक्ति को, किसी अन्य वैध आरक्षित श्रेणी के प्रमाणपत्र के अभाव में, सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थान या योजना के आवेदन में General/Unreserved Category चुननी होगी।

हालांकि, किसी व्यक्तिगत मामले में अंतिम मान्यता सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र और संबंधित भर्ती या योजना के नियमों के आधार पर ही होगी।

खंगार जाति की श्रेणी को लेकर भ्रम क्यों होता है?

इस विषय पर भ्रम का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में जातियों की आरक्षण श्रेणियां हर राज्य में एक जैसी नहीं होतीं।

संभव है कि किसी जाति का नाम मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या किसी दूसरे राज्य की OBC सूची में दर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वही श्रेणी उत्तर प्रदेश में भी मान्य होगी।

उदाहरण के लिए:

  • उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य OBC सूची देखी जाएगी।

  • केंद्र सरकार की नौकरी के लिए NCBC की केंद्रीय OBC सूची देखी जाएगी।

  • दूसरे राज्य की OBC सूची उत्तर प्रदेश में अपने-आप लागू नहीं होती।

  • जाति का केवल मिलता-जुलता नाम होने से आरक्षण की पात्रता नहीं मिलती।

इसलिए दूसरे राज्य में “Khangar” नाम किस श्रेणी में है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के खंगार समाज की श्रेणी तय नहीं की जा सकती।

राज्य और केंद्र की OBC सूची अलग होती है

OBC आरक्षण के संबंध में दो अलग-अलग सूचियां होती हैं।

1. उत्तर प्रदेश राज्य की OBC सूची

यह सूची उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों, राज्य के शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार की योजनाओं में लागू होती है।

👉 उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक OBC सूची

इस सूची में खंगार जाति का नाम दर्ज नहीं है।

2. केंद्र सरकार की OBC सूची

केंद्र सरकार की नौकरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के अधीन संस्थानों में NCBC की केंद्रीय OBC सूची लागू होती है।

👉 उत्तर प्रदेश के लिए NCBC की केंद्रीय OBC सूची

किसी दूसरे राज्य की केंद्रीय सूची में “Khangar” नाम मिल जाने का अर्थ यह नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश के लिए भी मान्य है। सूची देखते समय संबंधित राज्य, जाति का पूरा नाम और उसके मान्य पर्याय अवश्य जांचने चाहिए।

क्या खंगार जाति SC या ST में आती है?

उत्तर प्रदेश से संबंधित उपलब्ध आधिकारिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियों में भी “खंगार” नाम से अलग प्रविष्टि नहीं दिखाई देती।

सरकारी सूचियां यहां देखी जा सकती हैं:

इस प्रकार उपलब्ध सरकारी सूचियों के आधार पर उत्तर प्रदेश में खंगार जाति OBC, SC या ST में दर्ज नहीं है।

आरक्षण श्रेणी और खंगार क्षत्रिय पहचान अलग विषय हैं

यह समझना जरूरी है कि सरकारी आरक्षण श्रेणी और किसी समाज की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहचान दो अलग बातें हैं।

खंगार समाज की प्रतिष्ठित पहचान खंगार क्षत्रिय के रूप में है। सरकारी OBC, SC, ST या General श्रेणी केवल सरकारी आरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित होती है। इससे किसी समाज का इतिहास, वंश, सम्मान या क्षत्रिय पहचान निर्धारित नहीं होती।

खंगार क्षत्रिय समाज की ऐतिहासिक पहचान के बारे में विस्तार से पढ़ें:

👉 खंगार कौन हैं?—क्षत्रिय खंगार वंश की पूरी पहचान

जाति प्रमाणपत्र के लिए क्या करना चाहिए?

जाति प्रमाणपत्र बनवाने या किसी सरकारी आवेदन में श्रेणी चुनने से पहले:

  1. उत्तर प्रदेश की नवीनतम सरकारी जाति सूची देखें।

  2. अपने पुराने पारिवारिक और शैक्षणिक अभिलेखों में दर्ज जाति-नाम जांचें।

  3. केंद्र सरकार की नौकरी के लिए NCBC की उत्तर प्रदेश वाली सूची अलग से देखें।

  4. तहसील या प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी से पुष्टि करें।

  5. सोशल मीडिया, राजनीतिक भाषण या दूसरे राज्य की सूची को प्रमाण न मानें।

जाति प्रमाणपत्र से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल देखें:

👉 उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूपी में खंगार जाति OBC में आती है?

नहीं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान आधिकारिक OBC सूची में खंगार जाति का नाम दर्ज नहीं है।

उत्तर प्रदेश में खंगार जाति की श्रेणी क्या है?

वर्तमान आधिकारिक सूचियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में खंगार जाति सामान्य/अनारक्षित वर्ग (General/Unreserved Category) में आती है।

क्या खंगार जाति SC या ST में आती है?

उत्तर प्रदेश की उपलब्ध आधिकारिक SC और ST सूचियों में “खंगार” नाम से अलग प्रविष्टि दर्ज नहीं है।

क्या दूसरे राज्य की OBC सूची उत्तर प्रदेश में मान्य होगी?

नहीं। किसी दूसरे राज्य में लागू आरक्षण श्रेणी उत्तर प्रदेश में अपने-आप मान्य नहीं होती।

क्या आरक्षण श्रेणी से खंगार क्षत्रिय पहचान बदलती है?

नहीं। सरकारी आरक्षण श्रेणी एक प्रशासनिक व्यवस्था है। खंगार समाज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान खंगार क्षत्रिय परंपरा से जुड़ी है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान आधिकारिक OBC सूची में खंगार जाति का नाम नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में खंगार जाति OBC श्रेणी में शामिल नहीं है।

उत्तर प्रदेश से संबंधित उपलब्ध SC और ST सूचियों में भी खंगार नाम की अलग प्रविष्टि नहीं मिलती। इसलिए वर्तमान सरकारी सूचियों के आधार पर उत्तर प्रदेश में खंगार जाति सामान्य/अनारक्षित वर्ग (General Category) में आती है।

सरकारी सूचियों में भविष्य में संशोधन हो सकता है। इसलिए किसी नौकरी, प्रवेश, छात्रवृत्ति या सरकारी योजना के लिए आवेदन करते समय नवीनतम सरकारी अधिसूचना और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र को ही अंतिम आधार मानें।

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